UPPCL Load Increase Request: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है जो अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि नए उपकरण (एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि) जोड़ने के लिए। इस लेख में हम 2025 में UPPCL लोड बढ़ाने की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप बताया गया है।
UPPCL लोड बढ़ाने की पात्रता ( UPPCL Load Increase)
UPPCL लोड बढ़ाने की सुविधा निम्नलिखित उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है:
- मौजूदा बिजली कनेक्शन धारक: घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, या अन्य श्रेणी के उपभोक्ता जिनके पास पहले से UPPCL का कनेक्शन है।
- लोड सीमा: 1 किलोवाट से लेकर 1000 किलोवाट तक के लोड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कोई बकाया नहीं: लोड बढ़ाने के लिए आपके बिजली बिल पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
- 20 किलोवाट से अधिक लोड के लिए: यदि आप 20 किलोवाट से अधिक लोड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो आपको नजदीकी सब-डिवीजनल ऑफिस (SDO) या पावर हाउस में अतिरिक्त सत्यापन के लिए जाना पड़ सकता है।
- नया अनुबंध: लोड बढ़ाने के बाद, आपको नए लोड के लिए एक नया अनुबंध (agreement) करना पड़ सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
लोड बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- कंज्यूमर नंबर या अकाउंट ID: यह आपके बिजली बिल पर 10 या 12 अंकों का नंबर होता है।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या पैन कार्ड।
- पते का प्रमाण: संपत्ति की रजिस्ट्री, किराया समझौता, या नवीनतम बिजली बिल।
- B&L फॉर्म (यदि आवश्यक हो): कुछ मामलों में, विशेष रूप से 5 किलोवाट से अधिक लोड के लिए, आपको B&L (Building & Load) फॉर्म जमा करना पड़ सकता है।
- नवीनतम बिजली बिल: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बकाया नहीं है।
- पासपोर्ट साइज फोटो: ऑनलाइन आवेदन के लिए, 100 KB से कम साइज में।
नोट: ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज स्कैन किए हुए और 5 MB से कम साइज में होने चाहिए।
UPPCL Load Increase की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
UPPCL ने लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, जिसे आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
अपने ब्राउज़र में www.uppcl.org या www.consumer.uppcl.org खोलें। वैकल्पिक रूप से, jhatpatportal.uppcl.org का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप आधिकारिक वेबसाइट पर हैं। - लॉगिन करें या पंजीकरण करें
- होमपेज पर “Consumer Corner” में जाएं और “Login” पर क्लिक करें।
- यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो “New Registration” पर क्लिक करें और निम्नलिखित विवरण भरें:
- नाम
- मोबाइल नंबर (OTP के लिए अनिवार्य)
- ईमेल पता (वैकल्पिक)
- कैप्चा कोड
- OTP के साथ पंजीकरण पूरा करें और पासवर्ड सेट करें।
- लोड बदलने का विकल्प चुनें
- लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर “Connection Services” में “Load Change Request” या “लोड परिवर्तन अनुरोध” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरें:
- कंज्यूमर नंबर या अकाउंट ID
- मौजूदा लोड (किलोवाट में)
- नया लोड (किलोवाट में, जो आप चाहते हैं)
- लोड बढ़ाने का कारण (वैकल्पिक, जैसे नए उपकरण जोड़ना)
- दस्तावेज अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज (पहचान पत्र, पते का प्रमाण, B&L फॉर्म आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
- सुनिश्चित करें कि फाइलें PDF या JPEG प्रारूप में हों और साइज 5 MB से कम हो।
- प्रोसेसिंग शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान
- शुल्क:
- प्रोसेसिंग शुल्क: 100-200 रुपये (लोड और क्षेत्र के आधार पर)
- सिक्योरिटी डिपॉजिट:
- घरेलू उपभोक्ता: 300 रुपये प्रति किलोवाट
- व्यावसायिक उपभोक्ता: 800 रुपये प्रति किलोवाट
- 1 किलोवाट तक: 150 रुपये प्रति किलोवाट
- 1-5 किलोवाट: 200 रुपये प्रति किलोवाट
- 5-50 किलोवाट: 300 रुपये प्रति किलोवाट
- भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या डिजिटल वॉलेट (Paytm, PhonePe आदि) के माध्यम से करें।
- शुल्क:
- आवेदन जमा करें और स्थिति ट्रैक करें
- फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या (Application ID) मिलेगी।
- स्थिति ट्रैक करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट की जांच करें।
- यदि लोड 20 किलोवाट से अधिक है, तो UPPCL का तकनीकी कर्मचारी (जैसे जूनियर इंजीनियर) सत्यापन के लिए आपके पते पर आएगा।
- लोड बढ़ाने की प्रक्रिया आमतौर पर 7-20 दिनों में पूरी हो जाती है।
वैकल्पिक तरीका: ऑफलाइन आवेदन
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन प्रक्रिया का उपयोग करें:
- नजदीकी UPPCL कार्यालय जाएं
अपने क्षेत्र के UPPCL सब-डिवीजनल ऑफिस (SDO) या पावर हाउस पर जाएं। कार्यालय का पता आपके बिजली बिल या www.uppcl.org पर मिलेगा। - आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- कार्यालय से “Load Enhancement Application Form” या “B&L Form” लें।
- यह फॉर्म जन सुविधा केंद्र या ई-सुविधा केंद्र पर भी उपलब्ध हो सकता है।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें
- फॉर्म में कंज्यूमर नंबर, मौजूदा लोड, नया लोड, और अन्य आवश्यक विवरण भरें।
- सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें और मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ ले जाएं।
- शुल्क जमा करें
- प्रोसेसिंग शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद, डिमांड ड्राफ्ट, या डिजिटल भुगतान (यदि उपलब्ध हो) के माध्यम से जमा करें।
- आवेदन जमा करें
- फॉर्म और दस्तावेज कार्यालय में जमा करें। आपको एक रसीद और आवेदन संख्या मिलेगी।
- सत्यापन के बाद, लोड बढ़ाने की प्रक्रिया 20-25 दिनों में पूरी हो सकती है।
सामान्य समस्याएं और समाधान
- आवेदन में देरी: यदि 20 दिनों के बाद भी लोड नहीं बढ़ता, तो UPPCL हेल्पलाइन 1912 या consumer.uppcl.org पर शिकायत दर्ज करें।
- दस्तावेज अस्वीकार: सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट और सही प्रारूप में हों।
- 20 किलोवाट से अधिक लोड: ऐसे मामलों में, आपको SDO कार्यालय में अतिरिक्त सत्यापन के लिए जाना पड़ सकता है।
- तकनीकी समस्या: ऑनलाइन पोर्टल में समस्या होने पर ऑफ-पीक समय में प्रयास करें या ब्राउज़र का कैश साफ करें।
महत्वपूर्ण सुझाव
- आधिकारिक पोर्टल का उपयोग: हमेशा www.uppcl.org या jhatpatportal.uppcl.org का उपयोग करें ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे।
- बकाया बिल: लोड बढ़ाने से पहले सभी बकाया बिलों का भुगतान करें।
- सही लोड गणना: नए उपकरणों के आधार पर सही लोड (किलोवाट में) की गणना करें। उदाहरण के लिए, एक 1.5 टन AC को 1.5-2 किलोवाट की आवश्यकता हो सकती है।
- SMS अलर्ट: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपडेट्स के लिए सतर्क रहें।
- हेल्पलाइन: किसी भी समस्या के लिए UPPCL हेल्पलाइन 1912 या टोल-फ्री नंबर 1800-180-8752 पर संपर्क करें।
निष्कर्ष : UPPCL Load Increase
UPPCL ने लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सरल बना दिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी, और सुविधाजनक है, जो घर बैठे पूरी की जा सकती है। यदि आपको 20 किलोवाट से अधिक लोड की आवश्यकता है, तो ऑफलाइन सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है। ऊपर दिए गए चरणों का पालन करें और अपने बिजली कनेक्शन की क्षमता को आसानी से बढ़ाएं। किसी भी समस्या के लिए UPPCL हेल्पलाइन 1912 पर संपर्क करें।